MP Samagra Samajik Suraksha Pension: मध्य प्रदेश सरकार अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana एक मील का पत्थर साबित हो रही है।
यह योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिल रहा है सरकारी पेंशन का सुरक्षा कवच, जानें नई पात्रता और आवेदन का सही तरीका
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुख्य उद्देश्य
इस फ्लैगशिप योजना का मूल उद्देश्य प्रदेश के गरीब और असहाय नागरिकों को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की मजबूरी से बचाना है। राज्य सरकार का मानना है कि बुनियादी जरूरतें जैसे कि दवाइयां, पौष्टिक भोजन और रोजमर्रा के छोटे-मोटे खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, यही असली सामाजिक सुरक्षा है।
हर महीने सीधी मदद
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को ₹600 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। पहले यह राशि कम थी, जिसे सरकार ने समय-समय पर संशोधित किया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों और बीपीएल परिवारों के लिए यह नियमित आय दवा और राशन के खर्च में बहुत बड़ी राहत साबित होती है।
योजना की विस्तृत पात्रता सूची
Samagra Pension Yojana का दायरा काफी बड़ा है, जिसमें अलग-अलग वर्गों को शामिल किया गया है:
- निराश्रित वृद्धजन: ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास आजीविका का कोई ठोस साधन नहीं है।
- विधवा महिलाएं: 18 वर्ष से अधिक आयु की वे महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जो आयकर की श्रेणी में नहीं आती हैं।
- अविवाहित महिलाएं: 50 वर्ष से अधिक उम्र की वे महिलाएं जिन्होंने विवाह नहीं किया है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- परित्यक्ता महिलाएं: 18 से 59 वर्ष की वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है और जो गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन कर रही हैं।
- दिव्यांग बच्चे और युवा: 6 से 18 वर्ष की आयु के वे बच्चे जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है और जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं।
- वृद्धाश्रम निवासी: सरकार उन बुजुर्गों को भी कवर करती है जो शासकीय या अनुदान प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवास कर रहे हैं।
जानिए कहाँ जमा करें अपना फॉर्म?
मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को उन लोगों के लिए भी आसान बनाया है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं जानते। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को ‘ऑफलाइन’ रखा गया है:
- ग्रामीण क्षेत्र: गाँव में रहने वाले इच्छुक आवेदक अपनी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम, नगरपालिका या नगर परिषद के वार्ड कार्यालय या पेंशन शाखा में जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है।
- पावती (Receipt): फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी से रिसीप्ट जरूर लें। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट
आवेदन के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी:
- आवेदक की दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
- समग्र आईडी (Samagra ID) अनिवार्य रूप से लिंक होनी चाहिए।
- बीपीएल कार्ड या आय का प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड या अंकसूची)।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (आधार सीडेड अकाउंट)।
- विकलांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% या अधिक का प्रमाण पत्र।










